इंदौर में ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती: दो डीजे जप्त, एफआईआर दर्ज

इंदौर, 14 फरवरी 2026।
इंदौर में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित उपयोग पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए दो डीजे संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई की है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री शिवम वर्मा द्वारा ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए जारी प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में  अलग-अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए दो डीजे साउंड सिस्टम जप्त किए गए तथा संबंधित संचालकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जा रही है।

तेजाजी नगर क्षेत्र में कार्रवाई

अनुविभाग बिचौली अंतर्गत तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के श्री कुंज गार्डन में तेज आवाज में डीजे साउंड बजाए जाने की शिकायत पर प्रशासनिक दल ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। साउंड संचालक विकास दाने के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए डीजे उपकरण जप्त कर लिए गए।
यह कार्रवाई एसडीएम श्री अजय भूषण शुक्ला एवं उनकी राजस्व टीम द्वारा की गई।

हीरानगर क्षेत्र में भी सख्ती

इसी प्रकार हीरानगर थाना क्षेत्र के चन्द्रगुप्त चौराहे में भी निर्धारित ध्वनि सीमा का उल्लंघन पाए जाने पर मल्हारगंज एसडीएम के दल ने डीजे जप्त किया तथा संचालक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया प्रारंभ की।

प्रशासन की चेतावनी

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विवाह समारोह, सामाजिक कार्यक्रम अथवा अन्य आयोजनों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग निर्धारित समय-सीमा एवं ध्वनि मानकों के अनुरूप ही किया जाए। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध जप्ती, दंडात्मक कार्रवाई एवं एफआईआर दर्ज की जाएगी।
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें और इंदौर की परंपरागत सौहार्दपूर्ण छवि को कायम रखें।

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