नरसिंहपुर। शिक्षा विभाग ने जिले में नियमों की अनदेखी करने वाले निजी स्कूलों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नरसिंहपुर विकासखंड के ‘हेलो बेबी स्कूल’ की मान्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है। यह कदम स्कूल में पाई गई गंभीर अनियमितताओं की जांच के बाद उठाया गया है।
क्यों हुई कार्रवाई?
शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम 2011 के प्रावधानों के उल्लंघन की शिकायतों पर विभाग ने स्कूल की जांच की थी। जांच रिपोर्ट में अनियमितताएं सही पाए जाने पर मान्यता रद्द करने की अनुशंसा की गई थी, जिसे राज्य शिक्षा केंद्र, भोपाल ने अपनी मंजूरी दे दी है। कलेक्टर रजनी सिंह द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, अब यह स्कूल आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 से संचालित नहीं हो सकेगा।
विद्यार्थियों के भविष्य के लिए प्रशासन के निर्देश:
छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए प्रशासन ने निम्नलिखित व्यवस्थाएं की हैं:
RTE के छात्र: शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत पढ़ रहे बच्चों को सरकारी स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा।
अन्य छात्र: जो विद्यार्थी स्वयं के खर्च पर पढ़ रहे थे, वे अपनी पसंद के किसी भी सरकारी या अन्य मान्यता प्राप्त निजी स्कूल में प्रवेश लेने के लिए स्वतंत्र हैं।
दस्तावेज और टीसी: शासकीय महारानी लक्ष्मी बाई कन्या उच्चतर विद्यालय के प्राचार्य को स्कूल के सभी रिकॉर्ड अपने संरक्षण में लेने और छात्रों की टीसी (Transfer Certificate) जल्द जारी करवाने के निर्देश दिए गए हैं।
अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी
