पत्रकार को 5 दिन तक अवैध हिरासत में रखने का आरोप, हाईकोर्ट सख्त—तत्कालीन एसडीएम को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश

सांकेतिक चित्र 


पत्रकार को 5 दिन तक अवैध हिरासत में रखने का आरोप, हाईकोर्ट सख्त—तत्कालीन एसडीएम को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश

इंदौर। रतलाम के तत्कालीन एसडीएम संजीव केशव पांडे को पत्रकार एवं कांग्रेस नेता हिम्मत जैथवार को पांच दिन तक कथित रूप से अवैध रूप से अभिरक्षा में रखने के मामले में माननीय इंदौर हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब देने का आदेश दिया है।

हिम्मत जैथवार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने 11 मार्च को जारी आदेश में संजीव केशव पांडे को न्यायालय में उपस्थित होकर लगाए गए आरोपों पर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता नवेंदु जोशी और रोहित शर्मा ने न्यायालय में पक्ष रखा। वर्तमान में संजीव केशव पांडे धार जिले में अतिरिक्त कलेक्टर के पद पर पदस्थ हैं।

बताया गया कि रतलाम नगर निगम चुनाव के दौरान 19 जुलाई 2022 को उस समय के वित्त मंत्री और वर्तमान उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा चुनाव प्रचार के लिए रतलाम पहुंचे थे। उसी दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पत्रकार हिम्मत जैथवार ने उनका साक्षात्कार लेने का प्रयास किया।

याचिका के अनुसार इसके बाद प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए 20 जुलाई की रात हिम्मत जैथवार को घर से धारा 151 के तहत गिरफ्तार कर स्टेशन रोड थाना में निरुद्ध कर दिया गया। 21 जुलाई को कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा थाने का घेराव किए जाने के बाद उन्हें तत्कालीन एसडीएम संजीव केशव पांडे के समक्ष पेश किया गया।

आरोप है कि जमानत के लिए प्रस्तुत बांड और दस्तावेज स्वीकार किए जाने के बावजूद जमानत देने के बजाय उन्हें जेल भेज दिया गया। इसके बाद लगभग पांच दिन बाद 26 जुलाई 2022 को उन्हें जमानत पर रिहा किया गया।

हिम्मत जैथवार ने इसे अवैध निरुद्ध किए जाने का मामला बताते हुए तत्कालीन एसडीएम के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आरोपों का जवाब देने के निर्देश दिए हैं।

डिस्क्लेमर:
यह समाचार न्यायालय में दायर याचिका और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रकाशित किया गया है। यदि इस मामले में संबंधित पक्ष या प्रशासन अपनी प्रतिक्रिया या स्पष्टीकरण देना चाहता है, तो वह संपर्क कर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

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