बिना अनुमति चल रहे होटल, अस्पताल, मैरिज गार्डन और उद्योगों को 10 मार्च तक लेना होगा प्रदूषण बोर्ड से रजिस्ट्रेशन


बिना अनुमति चल रही इकाइयों पर सख्ती, 10 मार्च तक लेना होगा प्रदूषण बोर्ड से परमिशन

छिंदवाड़ा। जिले में बिना अनुमति संचालित हो रही कॉलोनियों, भवन परियोजनाओं, होटल, मैरिज गार्डन, अस्पताल और औद्योगिक इकाइयों पर अब सख्ती शुरू हो गई है। मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ऐसी सभी इकाइयों को 10 मार्च 2026 तक अनिवार्य रूप से बोर्ड से अनुमति लेना होगी, अन्यथा उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

क्षेत्रीय अधिकारी एम.पी. तिवारी ने बताया कि यह कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में लंबित जनहित याचिका क्रमांक 48095/2025 के निर्देशों के आधार पर की जा रही है। न्यायालय के निर्देश के बाद जिले में प्रदूषण से जुड़े नियमों का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है।

बोर्ड के अनुसार जिन कॉलोनी या भवन परियोजनाओं का क्षेत्रफल 2000 वर्गमीटर या उससे अधिक है, या एक हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में विकसित की गई हैं, उन्हें जल और वायु प्रदूषण से संबंधित अनुमति लेना अनिवार्य है। इसके अलावा होटल, मैरिज गार्डन, अस्पताल और औद्योगिक इकाइयों सहित वे सभी संस्थान इस नियम के दायरे में आते हैं जो जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अंतर्गत आते हैं।

अधिकारियों ने बताया कि जिन इकाइयों ने अब तक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति नहीं ली है, या जिनकी अनुमति की अवधि समाप्त हो चुकी है और उन्होंने नवीनीकरण नहीं कराया है, उन्हें तत्काल आवेदन करना होगा।

सभी संबंधित संस्थानों को 10 मार्च 2026 से पहले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.mppcb.mp.gov.in पर जाकर IEMS और XGN पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

बोर्ड ने इकाइयों की श्रेणी के अनुसार अनुमति की वैधता अवधि भी तय की है। लाल श्रेणी की इकाइयों के लिए अनुमति 5 वर्ष, नारंगी श्रेणी के लिए 10 वर्ष और हरी श्रेणी के लिए 15 वर्ष तक मान्य रहती है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय सीमा तक अनुमति नहीं ली गई तो न्यायालय के आदेशों के पालन में अवैध रूप से संचालित इकाइयों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.