कलेक्टर पार्थ जैसवाल का सख्त रुख — हरगोविंद चतुर्वेदी पर 4.50 करोड़ रुपये का जुर्माना


कलेक्टर पार्थ जैसवाल का सख्त रुख — हरगोविंद चतुर्वेदी पर 4.50 करोड़ रुपये का जुर्माना

जिला प्रशासन ने अवैध उत्खनन के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए हरगोविंद चतुर्वेदी निवासी ग्राम बदौराकला, तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर पर कुल 4 करोड़ 50 लाख रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया है।

कलेक्टर पार्थ जैसवाल द्वारा की गई कार्रवाई में पाया गया कि स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से अधिक खनन किया गया। यह कार्रवाई मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियम 2022 (राजपत्र दिनांक 08 अप्रैल 2022 के संशोधन अनुसार) के तहत की गई।

ऐसे तय हुई 4.50 करोड़ की शास्ति

लगभग 30,000 घनमीटर बोल्डर पत्थर का अवैध उत्खनन पाया गया।

रॉयल्टी दर 50 रुपये प्रति घनमीटर के अनुसार कुल रॉयल्टी 15,00,000 रुपये बनी।

नियमानुसार रॉयल्टी का 15 गुना अर्थदंड लगाया गया — 2,25,00,000 रुपये।

पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में समान राशि 2,25,00,000 रुपये अतिरिक्त अधिरोपित की गई।

इस प्रकार कुल शास्ति राशि 4,50,00,000 रुपये निर्धारित की गई।

प्रशमन शुल्क 1,000 रुपये भी निर्धारित किया गया है।


वसूली के निर्देश

जिला खनिज अधिकारी छतरपुर को निर्देशित किया गया है कि अधिरोपित शास्ति को पंजी में दर्ज कर वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और राशि शासकीय कोष में जमा कराई जाए।

यह कार्रवाई जिले में अवैध खनन पर प्रशासन की सख्ती को दर्शाती है।

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