छतरपुर। जिला दण्डाधिकारी पार्थ जैसवाल ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर 2 मार्च 2026 को तीन जिला बदर प्रकरणों में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। म०प्र० राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3(1) के अंतर्गत तीन व्यक्तियों के विरुद्ध थाना हाजिरी एवं बंधपत्र की कार्रवाई की गई है।
आदेश के अनुसार संतोष रैकवार (पिता रमेश रैकवार, उम्र 24 वर्ष, निवासी ग्राम कुसमा थाना महाराजपुर), कैलाश यादव (तनय रामनाथ यादव, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम कुई थाना बकस्वाहा) एवं अरबाज खान (पिता लियाकत खान, उम्र 21 वर्ष, निवासी अनगढ़ पहाड़िया थाना सिविल लाइन छतरपुर) को संबंधित थाने में हफ्ते में दो दिन — मंगलवार और शुक्रवार — आगामी एक वर्ष तक अनिवार्य रूप से हाजिरी देने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके साथ ही प्रत्येक अनावेदक को 10 हजार रुपये का सक्षम जमानतदार एवं समान राशि का बंधपत्र प्रस्तुत करने का आदेश भी जारी किया गया है।
प्रशासन की इस कार्रवाई को कानून-व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में सख्त कदम माना जा रहा है।
