वन अधिकार पट्टा वितरण को लेकर बड़ा कदम, कलेक्ट्रेट में दो दिवसीय प्रशिक्षण शुरू

बालाघाट। मध्यप्रदेश शासन के जनजातीय कार्य विभाग के निर्देशानुसार वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत वन अधिकार पट्टा वितरण विषय पर दो दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ 24 फरवरी को कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष क्रमांक 205 में किया गया।

प्रशिक्षण के प्रथम दिवस सामुदायिक वन संसाधन अधिकार एवं सामुदायिक अधिकारों की मान्यता से जुड़े प्रावधानों पर विस्तृत जानकारी दी गई। मास्टर ट्रेनर रितेश देशमुख, मोहित महाजन एवं कमल किशोर आर्मो ने अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की विस्तार से जानकारी प्रदान की।

इस अवसर पर सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग शकुंतला डामोर, एसडीएम कटंगी केसी ठाकुर सहित वन विभाग, राजस्व विभाग, ग्रामीण विकास विभाग एवं जन अभियान परिषद के अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रशिक्षण के दौरान वन उपायुक्त द्वारा वनाधिकार पट्टा, वृक्षारोपण, वनाग्नि नियंत्रण, पर्यटन विकास एवं भू-अर्जन जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। जिलास्तरीय स्तर पर पट्टा दावों एवं अभिलेखों की प्रक्रिया भी समझाई गई।

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों के अधिकारों को मान्यता देने वाले वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्राप्त दावों पर गहन विचार-विमर्श किया गया। साथ ही वन अधिकार समिति, उपखंड स्तरीय समिति, जिला स्तरीय समिति एवं राज्य स्तरीय निगरानी समिति की भूमिका और दायित्वों की जानकारी दी गई।
समापन सत्र में सहायक आयुक्त डामोर ने अधिकारियों से अधिनियम की कार्यप्रणाली को गंभीरता से समझने और पात्र हितग्राहियों को समय पर विधि अनुसार अधिकार उपलब्ध कराने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन एवं जनजातीय समुदाय के अधिकारों की सुनिश्चितता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

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