अवैध प्लाटिंग पर बड़ी कार्रवाई: 18 कालोनाईजरों को नोटिस, 8 पर 50-50 हजार और 10 पर 1-1 लाख जुर्माना

सांकेतिक AI चित्र 

वारासिवनी में अवैध प्लाटिंग कर भूखंड विक्रय के मामले में एसडीएम कार्तिकेय जायसवाल ने सख्त कार्रवाई करते हुए 18 कालोनाईजरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में पूछा गया है कि क्यों न उनके द्वारा विकसित की जा रही कॉलोनियों का प्रबंधन मध्यप्रदेश पंचायत राज्य एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 61 तथा मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत नियम 2014 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने अधीन ले लिया जाए। सभी को 10 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

एसडीएम द्वारा 08 कालोनाईजरों पर 50-50 हजार रुपए और 10 कालोनाईजरों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित राशि 10 दिनों के भीतर चालान के माध्यम से जमा कर उसकी प्रति एसडीएम कोर्ट में प्रस्तुत की जाए।

प्रशासन ने इन सभी कालोनाईजरों द्वारा छोटे-छोटे भूखंडों के विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। तहसीलदार वारासिवनी को निर्देशित किया गया है कि ग्राम वारा, रामपायली, सिकिंद्रा एवं डोंगरमाली में यदि भूखंड विक्रय की कोई भी जानकारी मिलती है तो तुरंत एसडीएम कोर्ट को सूचित किया जाए।

जिन कालोनाईजरों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है, उनमें वारासिवनी निवासी आशीष, मंगलम डेवलपर्स, बालाघाट निवासी ऋषभ जैन और शीतला चंद जैन, सिकंद्र निवासी हीरालाल और देवाजी नंदनवार, रामपायली निवासी परमेश्वरदास बैरागी और श्रीराम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, डोंगरमाली निवासी जसवंत पिता लेखीराम और मनीष वल्द रमेश, वारासिवनी निवासी कन्हैयालाल पात्रे शामिल हैं। इन पर वारासिवनी तहसील के ग्राम रामपायली, वारासिवनी, डोंगरमाली और वारा में अवैध प्लाटिंग कर भूखंड बेचने का आरोप है।

वहीं 1-1 लाख रुपए के जुर्माने वाले कालोनाईजरों में सिकंद्रा निवासी सुभाष पारधी पिता तेनसिंह पारधी, वारासिवनी निवासी पुरुषोत्तम पिता रामचंद्र डेकाटे, लालपुर निवासी जसवंत पिता लेखीराम पटले, वारासिवनी निवासी कल्पना सुराना पति तरुण जैन, रामपायली निवासी गोपाल, प्रकाश और शैलेष पिता ब्रजमोहन, रामपायली निवासी दुनेश पिता जेठानंद सिंधी, मेसर्स श्रीनाथ डेवलपर्स, मेसर्स वासुदेव डेवलपर्स, चंद्रकिरण सिंह पिता उत्तम सिंह, डोंगरमाली निवासी शांता पति संपत, हीरलाल पिता मोडक्या और संतोष पिता ताराचंद शामिल हैं। इन सभी पर ग्राम डोंगरमाली, सिकंद्रा और रामपायली में अवैध प्लाटिंग कर भूखंड विक्रय करने का मामला पाया गया है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी संबंधित कालोनाईजरों के भूखंड विक्रय पर रोक जारी रहेगी और नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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