बालाघाट में अवैध रेत पर शिकंजा: प्रशासन की कार्रवाई, दो ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त



बालाघाट। जिले में अवैध रेत खनन और परिवहन पर प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है। इसी क्रम में 15 मार्च 2026 को आकस्मिक निरीक्षण के दौरान खनिज विभाग की टीम ने अवैध रूप से रेत परिवहन करते हुए दो ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया।

उप संचालक खनिज फरहत जहां ने बताया कि तहसील वारासिवनी अंतर्गत ग्राम जागपुर में वैनगंगा नदी से बिना वैधानिक अनुमति के रेत भरते हुए ट्रैक्टर क्रमांक MP-50-AA-2573 ट्रॉली सहित पकड़ा गया। मौके पर चालक शोभेलाल पिता बृजलाल ठाकरे, निवासी दीनी रेत भरते पाया गया।
इसी दौरान बालाघाट बस स्टैंड के पास एक अन्य ट्रैक्टर क्रमांक MP-50-ZA-9855 ट्रॉली सहित रेत का परिवहन करते हुए पकड़ा गया। चालक जयदीप पिता फूलचंद लिल्हारे, निवासी भटेरा से रेत परिवहन से संबंधित वैध दस्तावेज और रॉयल्टी पर्ची मांगी गई, लेकिन वह कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।

दोनों मामलों में वैध दस्तावेज और रॉयल्टी पर्ची न होने के कारण ट्रैक्टर-ट्रॉली को विधि अनुसार जब्त कर कलेक्टर कार्यालय की खनिज शाखा परिसर में खड़ा कराया गया है। प्रकरण में मध्यप्रदेश (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियम 2022 के तहत आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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