शादी-बारात में स्कूल बस चली तो होगी सख्त कार्रवाई, प्रशासन ने जारी किया कड़ा आदेश
बालाघाट। जिले में स्कूल वाहनों के दुरुपयोग पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जानकारी के अनुसार कुछ स्थानों पर स्कूल बसों का उपयोग रात के समय शादी-बारात और निजी कार्यक्रमों में किए जाने की शिकायतें मिली हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए परिवहन विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि स्कूल वाहन केवल विद्यार्थियों के सुरक्षित आवागमन के लिए अधिकृत हैं। उनका किसी भी प्रकार से निजी या व्यावसायिक कार्य में उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।
नगर पुलिस अधीक्षक मयंक तिवारी और जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी उपाध्याय ने जिले के सभी स्कूल प्राचार्यों एवं निजी विद्यालय संचालकों को निर्देशित किया है कि विशेष परमिट शर्तों के तहत संचालित स्कूल बसों का उपयोग केवल शैक्षणिक कार्यों के लिए ही किया जाए। शादी, विवाह, बारात या अन्य कार्यक्रमों में इन वाहनों का उपयोग परमिट शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसा करना मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। यदि जिले में कहीं भी स्कूल बसों का उपयोग निजी कार्यक्रमों में पाया गया तो संबंधित वाहन मालिक और चालक के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
जिला परिवहन अधिकारी अनिमेष गढ़पाल ने सभी स्कूल वाहन संचालकों को सख्त हिदायत दी है कि नियमों का कड़ाई से पालन करें। विभाग द्वारा समय-समय पर औचक निरीक्षण भी किए जाएंगे।
जिला प्रशासन ने आमजन से भी अपील की है कि यदि कहीं स्कूल बसों का उपयोग शादी-बारात या अन्य निजी कार्यक्रमों में होता दिखाई दे तो इसकी सूचना संबंधित विभाग को दें, ताकि विद्यार्थियों की सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
