शिक्षक के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज की गई है
छत्तरपुर / न्यूज चैनल एवं अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से संज्ञान में आने पर संजीव कुमार चतुर्वेदी प्रा.शिक्षक शा.प्रा.शाला हरिजन वस्ती धौरी संकुल शा.उ.मा.वि. पनौठा विकास खण्ड ईशानगर द्वारा शाला में अध्ययनरत छात्राओं के साथ अश्लील हरकत की गई है, तदानुसार प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत कर जिला शिक्षा अधिकारी अरुण शंकर पांडे ने प्रा. शिक्षक संजीव कुमार चतुर्वेदी को निलंबित कर दिया है। आदेश के अनुसार उक्त मामले में विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक, जनपद शिक्षा केन्द्र छतरपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था, तदानुक्रम में विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक जनपद शिक्षा केन्द्र छतरपुर द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जांच प्रतिवेदनानुसार अधिरोपित आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये गये है, संबंधीजन का उक्त कृत्य गंभीर आपराधिक श्रेणी के अंतर्गत है, जिसके अनुक्रम में संबंधीजन के विरूद्ध प्राथमिकी भी दर्ज हो चुकी है। संबंधित के उपरोक्तानुसार अवैधानिक कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3(1)3 (2) एवं 3-(क) व (ख) में निहित प्रावधानों के विपरीत होकर गम्भीर कदाचरण की श्रेणी के अंतर्गत है। साथ ही शिक्षकीय गरिमा के भी विपरीत है। अतः म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत संजीव कुमार चतुर्वेदी प्रा. शिक्षक शा.प्रा. शाला हरिजन बस्ती धौरी संकुल शा.उ.मा.वि. पनीठा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी गौरिहार जिला छतरपुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में संबंधीजन को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
