बालाघाट कस्टम मिलिंग प्रकरण: 2.79 करोड़ के भुगतान पर EOW की FIR, 8 नामजद

बालाघाट कस्टम मिलिंग प्रकरण: 2.79 करोड़ के भुगतान पर EOW की FIR, 8 नामजद
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भोपाल/बालाघाट।
आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने विपणन वर्ष 2023-24 की धान कस्टम मिलिंग से जुड़े एक प्रकरण में 8 व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। थाना आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल में अपराध क्रमांक 39/2026 दिनांक 27 फरवरी 2026 को मामला पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है। मामला फिलहाल जांचाधीन है।

शिकायत के बाद दर्ज हुई FIR

आधिकारिक अभिलेखों के अनुसार, शिकायत क्रमांक 70/25 की जांच के उपरांत यह कार्रवाई की गई। जांच में जिला बालाघाट स्थित एक राइस मिल को दिए गए कस्टम मिलिंग अनुबंध, मिलिंग क्षमता, परिवहन रिकॉर्ड, बिजली खपत तथा भुगतान प्रक्रिया से संबंधित दस्तावेजों का परीक्षण किया गया।

मिलिंग क्षमता और रिकॉर्ड की जांच

जांच में यह परीक्षण किया गया कि अनुबंध में दर्शाई गई मिलिंग क्षमता और वास्तविक क्षमता में अंतर तो नहीं है। दस्तावेजों के अनुसार 300 से अधिक लाट धान का अनुबंध दर्ज है। बिजली खपत विवरण और मिलिंग मात्रा के बीच अंतर को भी तकनीकी रूप से जांच के दायरे में लिया गया है।

कुछ परिवहन अभिलेखों—जैसे डी.ओ., गेट पास और ट्रक विवरण—में कथित विसंगतियों का उल्लेख जांच रिपोर्ट में किया गया है।

भुगतान की समीक्षा

अभिलेखों के अनुसार जिला विपणन संघ तथा सिविल सप्लाई से संबंधित भुगतान का परीक्षण किया जा रहा है। उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर लगभग 2.79 करोड़ रुपये के भुगतान से जुड़ी वित्तीय प्रक्रिया की जांच जारी है। संभावित आर्थिक क्षति का अंतिम निर्धारण विवेचना पूर्ण होने के बाद ही स्पष्ट होगा।

दर्ज धाराएँ

प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराएँ 316(5), 338, 336(3), 340(2), 318(4), 61(2) तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7, 13(1)(a), 13(2) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

जांच जारी

EOW के अनुसार, मामले में दस्तावेजी साक्ष्य, वित्तीय लेनदेन, तकनीकी रिकॉर्ड और संबंधित अधिकारियों/मिल प्रबंधन की भूमिका की जांच की जा रही है। FIR में नाम दर्ज होना दोष सिद्धि नहीं है। सभी संबंधित व्यक्तियों को विधि अनुसार अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त होगा। अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा साक्ष्यों के परीक्षण के उपरांत ही किया जाएगा।

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